राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र 2026 — नए नियम लागू! अब किराएदार भी बनवा सकेंगे, जानें पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
📌 बड़ी खबर — अब किराए पर रहने वालों का भी बनेगा मूल निवास!
राजस्थान सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले जिन लोगों के पास खुद का मकान नहीं था, उन्हें मूल निवास बनवाने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब 10 साल या उससे ज़्यादा समय से राजस्थान में किराए के मकान में रह रहे लोग भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आइए, पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।

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🏠 मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है और क्यों ज़रूरी है?
मूल निवास प्रमाण पत्र यानी Domicile Certificate — यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जो यह साबित करता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यह इन कामों में ज़रूरी होता है:
- ✅ सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए
- ✅ छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- ✅ कॉलेज-विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए
- ✅ अन्य सरकारी दस्तावेज़ बनवाने के लिए
✅ कौन-कौन बनवा सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र?
राजस्थान गृह विभाग ने नए नियमों में इन सभी को पात्र माना है:
1️⃣ जिनके माता-पिता राजस्थान के मूल निवासी हों
अगर आपके माँ-बाप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप सीधे पात्र हैं।
2️⃣ 10 साल से राजस्थान में रह रहे हों
चाहे खुद का मकान हो या किराए का — 10 साल या उससे ज़्यादा समय से राजस्थान में रहने वाले लोग और उनके बच्चे मूल निवास बनवा सकते हैं।
3️⃣ किराए के मकान में रहने वाले — नया नियम!
10 साल या उससे ज़्यादा समय से किराए के मकान में रहने वाले लोग अब मूल निवास के लिए पात्र होंगे। यह सबसे बड़ा बदलाव है।
4️⃣ राजस्थान सरकार में नौकरी करने वाले
अगर आप या आपके माता-पिता राजस्थान सरकार या सरकारी उपक्रम में 3 साल से नौकरी कर रहे हैं तो आप और आपके बच्चे दोनों पात्र होंगे।
5️⃣ बाहर से आई महिलाएं जिन्होंने राजस्थान में शादी की
दूसरे राज्य की महिला अगर राजस्थान के मूल निवासी से शादी करके यहाँ रह रही है तो उसे भी राजस्थान की मूल निवासी माना जाएगा।
📄 कहाँ करें आवेदन?
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप इन कार्यालयों में जा सकते हैं:
- 🏛️ SDM (उपखंड अधिकारी) कार्यालय
- 🏛️ तहसीलदार कार्यालय
- 🏛️ सहायक कलेक्टर कार्यालय
- 🏛️ कलेक्टर कार्यालय
नया नियम: अब आवेदन के साथ शपथ पत्र (Affidavit) और 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा।
👥 कौन दे सकता है 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का प्रमाण पत्र?
सरकार ने साफ बताया है कि नीचे दिए गए किन्हीं 2 व्यक्तियों का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा:
- सांसद या विधायक
- गजेटेड ऑफिसर
- जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य
- सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी
- मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति, पार्षद
- सरकारी कर्मचारी
- पुलिस बीट प्रभारी
📋 अलग-अलग स्थितियों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
➤ अगर माता-पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं तो:
- अपना जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र + 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का प्रमाण पत्र
➤ अगर 10 साल से मकान है (खुद का) तो:
- Voter ID Card
- Aadhaar Card
- Passport, Driving Licence या अन्य फोटो पहचान पत्र
- मकान से जुड़े दस्तावेज़
- शपथ पत्र + 2 गवाहों का प्रमाण पत्र
➤ अगर 10 साल से किराए पर रह रहे हैं तो:
- किराया रसीद या किराया समझौता (Rent Agreement)
- Aadhaar Card
- Voter ID या अन्य पहचान पत्र
- शपथ पत्र + 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का प्रमाण पत्र
➤ अगर राजस्थान सरकार में 3 साल से नौकरी है तो:
- सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र या सेवा प्रमाण पत्र
- Aadhaar Card, Voter ID
- शपथ पत्र + 2 गवाहों का प्रमाण पत्र
➤ अगर दूसरे राज्य की महिला ने राजस्थान में शादी की है तो:
- मैरिज सर्टिफिकेट
- पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पति का Voter ID और Aadhaar Card
- पीहर (मायके) का मूल निवास प्रमाण पत्र सरेंडर करना होगा
- सरेंडर का शपथ पत्र अनिवार्य
⚠️ ये ज़रूरी बातें ध्यान रखें
- 📌 आवेदन करते समय शपथ पत्र (Affidavit) नोटरी से बनवाएं
- 📌 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा
- 📌 दूसरे राज्य की महिलाओं को पीहर का मूल निवास सरेंडर करना अनिवार्य है
- 📌 सभी दस्तावेज़ स्व-प्रमाणित (Self Attested) होने चाहिए
- 📌 आवेदन SDM या तहसीलदार कार्यालय में ही करें — किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें
🏢 E-Mitra से भी होगा काम
राजस्थान में E-Mitra केंद्र से भी मूल निवास के लिए आवेदन किया जा सकता है। E-Mitra ऑपरेटर आपकी सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा। आवेदन के बाद SMS के ज़रिए अपडेट मिलता रहेगा।
E-Mitra पोर्टल: emitra.rajasthan.gov.in
✅ निष्कर्ष — अब कोई बहाना नहीं, बनवाएं मूल निवास!
राजस्थान सरकार के इस नए फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलेगी — खासकर उन लोगों को जो किराए के मकान में रह रहे थे और मूल निवास नहीं बनवा पा रहे थे। सरकारी नौकरी वाले, बाहर से शादी करके आई महिलाएं — सभी के लिए रास्ता साफ हो गया है।
अगर आपने अभी तक मूल निवास नहीं बनवाया है तो आज ही ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें और नज़दीकी SDM या तहसीलदार कार्यालय या E-Mitra सेंटर पर जाएं।
📞 Call to Action
🏛️ आवेदन कहाँ करें: नज़दीकी SDM कार्यालय / तहसीलदार कार्यालय / E-Mitra केंद्र
🌐 E-Mitra पोर्टल: 🔗 emitra.rajasthan.gov.in
📞 E-Mitra हेल्पलाइन: 181 (राजस्थान सरकार जन सूचना केंद्र)
🌐 राजस्थान SSO पोर्टल: 🔗 sso.rajasthan.gov.in
💬 आपका मूल निवास बना है या नहीं? कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें — हम जवाब देंगे!
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